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CM Kejriwal को लगा बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने जमानत पर लगाई रोक

दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। CM Kejriwal की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सुनवाई तक निचली अदालत का आदेश स्थगित रहेगा| यानी जब तक हाई कोर्ट मामले की सुनवाई नहीं कर लेता तब तक केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा नहीं होंगे|

दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर तत्काल सुनवाई की इजाजत दे दी है. हाई कोर्ट ने कहा, ”जब तक हम मामले की सुनवाई नहीं करते, ट्रायल कोर्ट का आदेश प्रभावी नहीं होगा।”

हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए ईडी ने दलील दी कि हमें निचली अदालत में अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला. इसके जवाब में केजरीवाल के वकील ने कहा कि ऐसा कहना सही नहीं है| गुरुवार (जून 20, 2024) को ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी । ऐसे में केजरीवाल शुक्रवार (21 जून 2024) को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है|

ईडी ने गुरुवार को अदालत में दलील दी थी कि केजरीवाल अपराध की कथित आय और सह-अभियुक्तों से जुड़े हुए हैं। केजरीवाल के वकील ने कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसी के पास इस संबंध में कोई सबूत नहीं है| ऐसे में जमानत दी जानी चाहिए|

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