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High Court ने Majithia की Bail Cancel, Pannu बोले- धमकियां और Propaganda काम नहीं आए, Court ने सच देखा

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री और अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत अर्जी रद्द कर दी है। आम आदमी पार्टी (AAP) के पंजाब महासचिव और मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने इसे अकाली दल के लिए बड़ा झटका बताया।

पन्नू ने कहा कि अदालत ने सच देखा और धमकियों और प्रचार के बावजूद मजीठिया को रिहा करने से इनकार किया। “अगर मजीठिया को रिहा किया जाता, तो गवाहों को डराने या धमकाने का पूरा खतरा था,” उन्होंने कहा।

क्या है मामला:

मजीठिया पर विजिलेंस केस में कई गंभीर आरोप हैं। ये मामला पहले निचली अदालत में भी चला था, जहाँ उनकी जमानत पहले ही खारिज हो चुकी थी। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार की ओर से पेश दलीलों को सुनने के बाद यह फैसला किया।

AAP का रुख और बयान:

बलतेज पन्नू ने कहा कि पंजाब के लोग AAP को इसलिए बड़ा बहुमत दे रहे हैं ताकि नशा माफिया और भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। पन्नू ने चेतावनी दी, “जो भी चिट्टे का व्यापार करेगा, गैंगस्टरों या माफिया को पनाह देगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।”

उन्होंने अकाली दल पर निशाना साधते हुए कहा कि 2007-2017 के अकाली-भाजपा शासन में मजीठिया का राजनीतिक और आर्थिक दबदबा इतना बढ़ गया था कि वे खुद को ‘माझा का जरनैल’ कहने लगे थे। उस दौरान पंजाब में सिंथेटिक ड्रग्स (चिट्टे) का दौर शुरू हुआ।

आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार:

पन्नू ने कहा कि असली सवाल बेहिसाब बड़ी रकम के स्रोत का था। अदालत ने भी माना कि कुछ कंपनियां सिर्फ काले पैसे को सफेद करने के लिए बनाई गई थीं। अकाली दल यह सोच रहा था कि वे 25 साल तक राज करेंगे, इसलिए कोई उनसे सवाल नहीं करेगा।

पन्नू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी इशारा किया, “आज कैप्टन अपनी पार्टी से ज्यादा बादलों का बचाव कर रहे हैं।”

राजनीतिक निहितार्थ:

पन्नू ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला 2007-2017 के अकाली-भाजपा शासन की गलतियों पर मोहर है। जो लोग इसे सियासी मामला बताने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अब आत्ममंथन करना चाहिए।

हाई कोर्ट द्वारा मजीठिया की जमानत खारिज करना यह संदेश देता है कि पंजाब में भ्रष्टाचार, नशा तस्करी और माफिया को कोई नहीं बख्शेगा। मान सरकार और AAP का रुख साफ है: अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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