Live Updates
अमृतसर सीमा के पास 27 किलो हेरोइन बरामद, BSF और पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाईपंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, विदेशी हैंडलरों से जुड़े गैंगस्टर मॉड्यूल का भंडाफोड़महाराजा रणजीत सिंह की बरसी पर 290 सिख श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान के लिए रवानाश्री हेमकुंट साहिब यात्रा पर गए निहंग सिंह युवकों से मारपीट दुर्भाग्यपूर्ण: मनप्रीत सिंह इयालीतीन दिन धूलभरी हवाओं का अलर्ट, मौसम में रहेगा बदलावप्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह का किया नेतृत्व, ‘स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग’ पर दिया जोरफर्जी वीडियो विवाद ने अकाली दल के झूठे प्रचार को किया बेनकाब, सुखबीर बादल को अंदरूनी जानकारी के स्रोत का करना चाहिए खुलासा: बलतेज पन्नअमृतसर सीमा के पास 27 किलो हेरोइन बरामद, BSF और पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाईपंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, विदेशी हैंडलरों से जुड़े गैंगस्टर मॉड्यूल का भंडाफोड़महाराजा रणजीत सिंह की बरसी पर 290 सिख श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान के लिए रवानाश्री हेमकुंट साहिब यात्रा पर गए निहंग सिंह युवकों से मारपीट दुर्भाग्यपूर्ण: मनप्रीत सिंह इयालीतीन दिन धूलभरी हवाओं का अलर्ट, मौसम में रहेगा बदलावप्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह का किया नेतृत्व, ‘स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग’ पर दिया जोरफर्जी वीडियो विवाद ने अकाली दल के झूठे प्रचार को किया बेनकाब, सुखबीर बादल को अंदरूनी जानकारी के स्रोत का करना चाहिए खुलासा: बलतेज पन्न
1 min read

Punjab सरकार पहुंचाएगी ₹51,000 की मदद – देखें कौन-कौन हैं हकदार।

Punjab सरकार की सामाजिक न्याय एवं अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़ी ‘आशीर्वाद योजना’ के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों से संबंधित परिवारों को कुल 301.20 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि इस वितरित राशि में से 198.51 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति वर्ग के 38,922 लाभार्थियों को तथा 102.69 करोड़ रुपये पिछड़ा वर्ग (बी.सी.) के 20,136 लाभार्थियों को दिए गए हैं।

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि आशीर्वाद योजना के तहत बेटियों के विवाह हेतु 51 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो अधिकतम दो बेटियों के विवाह तक दी जा सकती है। यह राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे डी.बी.टी. के माध्यम से स्थानांतरित की जाती है, जिससे पारदर्शिता और त्वरित लाभ सुनिश्चित किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का पंजाब राज्य का स्थायी निवासी होना, और उसकी वार्षिक पारिवारिक आय 32,790 रुपये से कम होना अनिवार्य है।

साथ ही, वह अनुसूचित जाति, पिछड़ी श्रेणी अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित होना चाहिए। अंत में उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार द्वारा आम आदमी के हित में चलाई जा रही ये योजनाएं केवल वित्तीय सहायता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये ‘रंगला पंजाब’ की कल्पना को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *